न्यायालयों और कोविड-19: न्यायिक दक्षता के लिए समाधान अपनाना
माननीय डॉ न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने 17 जून 2020 को “न्यायालयों और COVID-19: न्यायिक दक्षता के लिए समाधान अपनाने” विषय पर विश्व बैंक में एक भाषण दिया।
इसकी प्रस्तुति में, उन्होंने भारत में कोविद -19 महामारी पर तत्काल न्यायिक प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सीमा अवधि निलंबित करने के आदेश पारित किए और अंतरिम आदेश और जमानत शर्त के लिए आदेश बढ़ाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की सुनवाई आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश, तत्काल सुनवाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए ई-फाइलिंग को अपनाया गया।
उन्होंने ई-समिति द्वारा प्राप्त मील के पत्थर पर भी चर्चा की, जिसमें शामिल हैं:
- एक स्वतंत्र और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर आधारित मामले की जानकारी और प्रबंधन प्रणाली का विकास।
- कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ई-सेवा केंद्र।
- लघु यातायात अपराधों के लिए आभासी न्यायालयों का उद्घाटन, जिसमें लघु अपराध स्वीकार करने तथा जुर्माना न भरने और साथ ही ऑनलाइन भुगतान के विकल्प के साथ किया गया है और केस लड़ने के लिए अगर दाखिल नहीं हुई है।
- देश के सभी जिलों, तालुका न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में लंबित और निपटाए गए मामलों से संबंधित आंकड़ों के राष्ट्रीय भंडार के रूप में एक राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड का विकास।
- समन की सेवा में देरी से निपटने के लिए जीपीएस सक्षम सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन एनएसटीईपी का परिचय।
- सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुवाद के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग, बार-बार पैटर्न वाले मामलों को ट्रैक करने, उछलते मामलों की जांच करने और मामलों के प्रक्षेपवक्र पर नज़र रखने के लिए।
- उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार, सबसे बड़ी मुकदमेबाज के रूप में, परिणामों की भविष्यवाणी करने और उद्देश्य बस्तियों में पहुंचने के लिए एआई का उपयोग कर सकती है।
यू.के. की सरकार के महामहिम न्यायालयों और ट्रिब्यूनल सेवाओं के मुख्य कार्यकारी सुसान हुड का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, “हमारी प्रक्रियाओं को हमारे सिद्धांतों जितना पुराना होने की आवश्यकता नहीं है”। प्रौद्योगिकी ने अदालतों में भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को बदल दिया है। नागरिकों को सेवा के रूप में न्याय प्रशासन की परिकल्पना करने की आवश्यकता है। समावेशी न्याय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि ई-कोर्ट्स की पहल को न्याय तक पहुंचाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, जिसे उपयोगकर्ता केंद्रित मॉडल के साथ ऐसे अनुप्रयोगों और वेबसाइटों को डिजाइन करके प्राप्त किया जा सकता है।
उन्होंने जोर दिया कि भविष्य के लिए रास्ता समानुभूति, स्थिरता और पारदर्शिता के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए सरकार, बार, निजी क्षेत्र और व्यक्तियों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच परामर्श की आवश्यकता है। देश में अदालतों में डिजिटल डिवाइड, प्रशिक्षण हितधारकों को कम करने, मानकीकरण और एकरूपता बनाए रखने और मजबूत डेटा सुरक्षा और डेटा माइग्रेशन सिस्टम होने के लिए समावेशी रूपरेखा विकसित करने, फीडबैक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।